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मतदान दिवस पर और मतदान के एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा! पढ़ें चुनाव आयोग की गाइड लाइन…

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देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) जारी किये गये थे, जिसमें सभी सर्विस वोटर्स को मतदान करने के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किये गये थे।

93187 ईटीपीबीएस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विस वोटरों तक पहंचाये गये थे, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 76 हजार डाक मतपत्र डाउनलोड किये जा चुके हैं। 07 अप्रैल 2024 तक डाक मतपत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं। कुछ सर्विस वोटरों के डाक मतपत्र जनपदों को प्राप्त होने भी प्रारंभ हो गये हैं।

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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मतदान के दिवस पर और मतदान के एक दिन पहले समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा।

प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/ आवेदकों को राज्य अथवा जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी को आवेदन देकर पूर्व-प्रमाणन कराना होगा। मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व प्रचार अवधि समाप्त हो जाती है।

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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की प्रक्रिया की शुरूआत देहरादून जनपद ने 05 अप्रैल 2024 से कर ली है, कल तक देहरादून जनपद में 1240 ऐसे मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मत अंकित किया था। आज से पौड़ी जनपद में भी घर-घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया की शुरूआत की गई है।

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