
नैनीताल न्यूज़- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में पुलिस विभाग की करीब दो हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने इस मामले में 30 जुलाई 2025 को अंतिम सुनवाई की तिथि तय की है। यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 20 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और इंडिया रिजर्व बटालियन के लगभग 2000 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। इन पदों में 1550 नए पदों के साथ 2021-22 व 2022-23 के 450 रिक्त पदों को भी जोड़ा गया है।याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रार्थना की है कि पुलिस भर्ती की वर्तमान आयु सीमा 18 से 22 वर्ष को बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किया जाए, ताकि वे युवा भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें जो भर्ती न होने के कारण अब उम्र सीमा पार कर चुके हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष नियमित रूप से भर्ती नहीं कराई जाती, जिससे अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर जाते हैं।याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में सरकार को कई प्रत्यावेदन भी सौंपे, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया गया। अब अदालत की अंतिम सुनवाई पर नजर है, जिससे यह तय होगा कि प्रदेश के हजारों युवाओं को पुलिस भर्ती में एक और मौका मिलेगा या नहीं।


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