

नैनीताल। आज राज्य में एक बड़ी खबर सामने आई है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
सूत्रों के अनुसार यह फैसला अदालत ने आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही है।
हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी । पंचायत चुनावों को लेकर अब सरकार अपना पक्ष रखने की तैयारी करेगी।
चुनाव की तैयारी में लगे प्रत्याशियों के लिए यह रोक लाभ दायक साबित हो सकती है या नुकसानदायक यह अग्रिम आदेश के बाद ही ज्ञात हो सकता है! जो दिन रात मेहनत में लगे हैं उनके लिए चुनाव पर रोक टेंशन भी हो सकती है और फायदा भी हो सकता है क्योंकि जन संपर्क के लिए भरपूर अवसर प्राप्त होगा।
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