

हल्द्वानी। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901), जो कि राज्य में यथा प्रवृत्त है, की धारा 48 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
सूबे के सीएम पुष्कर धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग जारी अधिसूचना के अनुसार, गजट में प्रकाशन की तिथि से निर्धारित अनुसूची में वर्णित ग्राम अब सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे।
इसका अर्थ है कि संबंधित गाँवों में भूमि सर्वेक्षण, राजस्व अभिलेखों का अद्यतन एवं अन्य प्रक्रियाएँ विधिवत रूप से संचालित की जाएँगी।
राज्यपाल की ओर से यह कदम राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों के समाधान के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना में दर्ज ग्रामों पर यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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