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ब्रेकिंग न्यूज: #कालाढूंगी में #खाद्य विभाग# की #छापेमारी# से मचा हड़कंप#! पढ़ें ~क्या दिए निर्देश…

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कालाढूंगी। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर आज कालाढूंगी बाजार के आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया और प्रयोगशाला स्तर से गुणवत्ता जांच हेतु 01 पनीर खुला,01 कार्बोनेटेड कैफीनटेड बेवरेज एवं 01 कार्बोनेटेड वेबरेज लेमिनेटा के कुल 03 खाद्य नमूने भेजे गए।

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इस दौरान मिठाई व किराना खाद्य कारोबार कर्ताओ को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने के निर्देश दिए।वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया आगामी त्योहारों रक्षाबंधन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को अपने स्टोर का नियमित रूप से साफ सफाई ,पेस्ट कंट्रोल/दवाओं का छिड़काव करने एवं कर्मचारियों के मेडिकल फ़िटनेस नियमित रूप से करवाने के विशेष निर्देश दिए।

किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा।

साथ ही अनुरोध किया कि जहाँ कहीं मिलावट की संभावना हो विभाग को सूचित करें जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य व्यापारियों को बैठक कर निरंतर जागरूक कर रहा है साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों में

-1.सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता (Hygiene) का विशेष ध्यान रखा जाए।

2.खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट (Adulteration) न हो,

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3.सभी पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

4.प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट (Rate List) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।

5.बिल/कैश मेमो अनिवार्य रूप से ले और ग्राहकों को भी दें।

6.दुकानों/प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाए।7.खराब तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता /शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार fss एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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