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मतदाता सूची में त्रुटि संशोधन को लगेंगे शिविर! पढ़ें चुनाव की तैयारी से जुड़ी खबर..

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नैनीताल । नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम की मतदाता सूचियों मंे कई मतदाताओ के नाम मतदाता सूची में न होनेे, अंकित नाम में कई त्रुटियां होने की शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मतदान स्थलो पर 5 अक्टॅूबर से 9 अक्टॅूबर 2024 तक कुल 5 दिनों हेतु नामावली मे त्रुटि संशोधन हेतु शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

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प्रभारी अधिकारी पंचस्थानि चुनावालय मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी पंचस्थानि चुनावालय अशोक कुमार पाण्डे ने बताया कि 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिविरों में नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की त्रुटि को ठीक करने के साथ ही नामावली में छूटे नाम सम्मलित किये जायेंगे।

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उन्होने कहा निर्वाचको के नाम छूट जाने की शिकायत को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच के उपरान्त सत्य पायी जाती है आयोग के निर्देशों में निर्वाचकों के नाम सम्मलित किये जायेंगे।

उन्होंने बताया इन शिविरों में आवेदकों से कोई शुल्क नही लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी श्री पाण्डे ने 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक लगने वाले शिविरो हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की है।

उन्होंने बताया नगर निगम वार्ड 1 से 10 तक के लिए आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र बागजाला, वार्ड 11 से 20 तक उप निदेशक जलागम, वार्ड 21 से 30 खण्ड विकास अधिकारी हल्द्वानी, वार्ड 31 से 40 तक नगर सेवायोजन अधिकरी, वार्ड 41 से 50 तक प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम वार्ड 51 से 60 तक उप निदेशक रेशम को नोडल अधिकारी नामित किया है।

उन्होेेने नगर पालिका परिषद रामनगर वार्ड 1 से 10 तक खण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर तथा वार्ड संख्या 11 से 20 तक के लिए खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने नगर पालिका परिषद नैनीताल वार्ड 01 से 8 तक के लिए जिला पर्यटन अधिकारी तथा वार्ड 9 से 15 तक के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नामित किया है।

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उन्होंने बताया नगर पालिका भवाली वार्ड 1 से वार्ड 7 तक खण्ड विकास अधिकारी धारी तथा नगर पालिका भीमताल वार्ड 1 से वार्ड 9 तक खण्ड शिक्षा अधिकारी भीमताल तथा नगर पालिका कालाढूगी वार्ड 1 से वार्ड 7 तक खण्ड विकास अधिकारी कोटाबाग तथा नगर पंचायत लालकुआं वार्ड 1 से वार्ड तक सहायक निदेशक डेरी विकास को नोडल अधिकारी नामित किया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने नामित नोडल अधिकारी को सम्बन्धित वार्ड के मतदान केन्द्रो व मतदान स्थलो का भौतिक सत्यापन कर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

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