
नैनीताल। विधायक डा मोहन बिष्ट के साथ अभद्रता के आरोपी आर टी आई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने भुवन पोखरिया सहित अन्य दो ग्राम प्रधान को राहत देते हुए रिपोर्टकर्ता सुधीर जागी को नोटिस दिया है और सरकार से एक माह में अपना पक्ष रखने को कहा है।
बताते चलें गत 27 अक्टूबर 2024 को प्रभात जूनियर हाइस्कूल चोरगलिया में डेरी का बोनस वितरण समारोह आयोजित किया गया था, इसमें चीफ गेस्ट विधायक डा मोहन बिष्ट थे, एक वैक्सिनेटर का तबादला रोकने की लेकर विवाद पैदा हो गया और मामला मुर्दाबाद, वापस जाओ तक आ पहुंचा किसी तरह विधायक डा मोहन बिष्ट कार्यक्रम छोड़कर वापस आए, इससे नाराज नेता सुधीर जागी सहित एक अन्य ने विधायक से अभद्रता करने सहित संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया।
भुवन पोखरिया सहित अन्य दो ग्राम प्रधान हाईकोर्ट की शरण में गए और केश को झूठा बताते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी कर भुवन पोखरिया सहित अन्य दो ग्राम प्रधान को राहत देने वाला फरमान जारी किया है।
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