Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला, देहरादून ‘‘ में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

खबर शेयर करें -

देहरादून 24 मार्च 2023
मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं माननीय जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज ‘‘ शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला, देहरादून ‘‘ में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव, द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, पोक्सों अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्र्तगत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के सम्बंध मंे भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। उक्त शिविर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0 ए0 एस0) के 09 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, उनके द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक सेवा के सम्बंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। उक्त शिविर में 13 मई 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत् भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पैम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया। अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई0मेल[email protected] पर सम्पर्क कर सकता है। शिविर में यह भी अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु आॅफलाईन सुविधा के अतिरिक्त आॅनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लाॅगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा आॅफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति NALSA Legal Services Management System (LSMS) Online Portal पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हंै। शिविर/कार्यक्रम के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण द्वारा भी सक्रिय योगदान दिया गया। कार्यक्रम मंे लगभग 300 व्यक्ति लाभान्वित हुए। शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।
Ad
Ad
Ad
Ad
यह भी पढ़ें 👉  भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉ हरीश बिष्ट ने सुनी जन समस्या! पढ़ें भीमताल अपडेट...