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वनाधिकार कानून व्यवस्था के तहत बनेगा बिंदुखत्ता राजस्व गांव! पढ़ें समिति की बैठक में क्या कुछ कहा गया…

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बिंदुखत्ता। राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित ग्राम वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता द्वारा आज इस अधिनियम के प्रारूप, इससे सम्बंधित नियम-उपनियमों तथा जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया।

बिन्दुखत्ता के पुराना बिंदुखेड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित वन अधिनियम 2006 के विशेषज्ञ एडवोकेट तरुण जोशी द्वारा वन अधिनियम 2006 और उससे सम्बंधित विभिन्न विषयों को विस्तारपूर्वक समझाया गया और अधिनियम पर लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिये।

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शिविर की अध्यक्षता कर रहे समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी ने बताया कि ग्राम वन अधिकार समिति ने पिछले दिनों गांव में घर-घर जाकर जो सर्वेक्षण किया था, उसे पूरे बिन्दुखत्ता के नजरी मानचित्र व अन्य दस्तावेजों सहित खंड स्तरीय वन अधिकार समिति के पदेन अध्यक्ष तथा उप-जिलाधिकारी के सम्मुख दावे के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है।

जिस पर अगस्त प्रथम सप्ताह में उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक होनी तय है।शिविर में उपस्थित सभी लोग एकमत थे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 और उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों और इससे जुड़े नियम उप-नियमों की जानकारी सभी ग्रामवासियों को होनी चाहिए।

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उपस्थित लोगों द्वारा वन अधिकार समिति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। शिविर में इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया गया कि कुछ स्वार्थी और कुछ बाहरी लोग इस विषय पर तरह-तरह की भ्रांतियां फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो बिन्दुखत्ता के हित में नहीं है।

कार्यक्रम में ग्राम वन अधिकार समिति के सदस्य एवं बिंदुखत्ता के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। संचालन सचिव द्वारा किया गया।

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