हल्द्वानी। कल 19 अप्रैल को मतदान दिवस पर पत्रकार प्रतिनिधियों एवं समाचार पत्र के बंडलों को ले जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नही होगा। नोडल अधिकारी एमसीएमसी ने यह जानकारी दी है।
नोडल अधिकारी एमसीएमसी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में पत्रकार प्रतिनिधियों को संस्थान अथवा निर्वाचन आयोग के द्वारा कवरेज के पास निर्गत किये है वे मीडिया प्रतिनिधि कवरेज हेतु स्वयं के वाहनों से कवरेज कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पास जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा जिन संस्थानों द्वारा समाचार पत्र के बंडलों को पर्वतीय क्षेत्रों अथवा अन्य स्थानों पर पहुचाया जाना है वह वाहन भी अधिकृत है। इसके लिए सम्बन्धित संस्थान द्वारा उक्त वाहन के मार्ग हेतु अनुमति संस्थान से लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन मीडिया वाहनों में कोई चुनाव सामग्री अथवा अन्य सामग्री ले जाने पर आयोग के निर्देशों का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।
बताते चलें उतराखंडें कल शुक्रवार को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन चलेंगे।
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