नैनीताल। (जीवन जोशी) निकाय चुनाव की धूम मची है वहीं आरक्षित सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है कई लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से दो दिन के अंदर आरोपों पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
बारह घंटे बाद उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर अपना क्या पक्ष रखती है ये देखने लायक होगा। आरोपी कहते हैं सरकार ने निकाय चुनावों में मनमर्जी की है जो संविधान के अनुसार गलत है!
अदालत ने कहा वह सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय देते हैं! एक दिन बाद 6 जनवरी को सरकार अदालत में अपना पक्ष रखने जा रही है, सरकार के पक्ष रखने के बाद अदालत क्या आदेश जारी करेगी ये महत्वपूर्व होगा!
चुनाव अधिसूचना जारी हो गई है लेकिन अदालत में लगी अर्जी क्या गुल खिलाएगी ये देखने लायक होगा! चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की नजरें 6 जनवरी को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं!
अदालत सरकार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होती तो उस दशा में क्या होगा ? क्या पुराने आरक्षण प्रणाली के तहत चुनाव होगा ? क्या जो सीट आरक्षित की जगह सामान्य होती है तो फिर टिकट वितरण होगा ?
अदालत के आदेश पर निकाय चुनाव होगा और अदालत के निर्देश और सरकार का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा।
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