रामपुर। तीन साल के लिए सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और सपा नेता मोहम्मद आजम खां से अब वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची से काटने के आदेश जारी हो गए हैं। अब आजम उप चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बुधवार को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ एसडीएम सदर को बुधवार को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि भ्रष्ट आचरण एवं भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। इसके कारण ही चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी है। इसी कारण से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि, आजम खां सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है।
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