
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी और लखनऊ की आरएमएस कंपनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान को सात दिन की जमानत मंजूर की है। वैकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मानवता के आधार पर आरोपी को पत्नी के इलाज कराने के लिए यह जमानत मंजूर की है। चौहान ने उच्च न्यायलय में अपील दायर कर बताया था कि उसकी पत्नी बीमार है। पत्नी के इलाज के लिए उसे शॉर्ट टर्म जमानत दी जाए।मामले के अनुसार, चौहान पर आरोप है कि उन्होंने यूकेएसएसएससी के अंतर्गत आयोजित होने वाली सचिवालय रक्षक और वीडीओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। उत्तराखंड एसटीएफ ने 27 अगस्त 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चौहान लखनऊ की आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर हैं। इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था।एसटीएफ ने उन पर धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तब से राजेश कुमार चौहान जेल में है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका बीते दिसंबर में निरस्त कर दी थी।





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