

नैनीताल। बिंदुखत्ता के चर्चित चरस तस्कर राजू बोरा उर्फ राजू भंडारी को अदालत ने बारह साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संजीव कुमार की कोर्ट ने एक किलो 108 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए बिंदुखत्ता निवासी राजेंद्र उर्फ राजू भंडारी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी सजा सुनाई है।
आरोपी: राजेंद्र बोरा पुत्र धन सिंह (निवासी गांधीनगर, बिंदुखत्ता)।अपराध: 1 किलो 108 ग्राम चरस की तस्करी।
सजा: 12 वर्ष का कठोर कारावास।
जुर्माना: ₹1 लाख 20 हजार।
अतिरिक्त कारावास: जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गिरफ्तारी: 18 जनवरी 2018 को लालकुआं कोतवाली के एसआई राकेश कठायत ने गश्त के दौरान तिकोनियां चौराहा गांधीनगर, बिंदुखत्ता में राजेंद्र बोरा को सफेद प्लास्टिक की पन्नी लिए पकड़ा था।
पुलिस को देखकर वह भागने लगा था, तलाशी लेने पर पन्नी में 1 किलो 108 ग्राम चरस मिली थी। एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
बताया जाता है कि आरोपी जेल से छूटकर फिर सक्रिय था! अदालत ने नशे के सौदागर को आखिरकार सजा सुना ही दी जिसका आम जनता इंतजार कर रही थी!
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