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ब्रेकिंग न्यूज*हाल ए नैनीताल* जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए हुए विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु! पढ़ें पहले चरण की सुनवाई…

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नैनीताल। आज जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने नियत तिथि पर सुनवाई करते हुए सभी महत्वपूर्व फुटेज देखे और प्रथमिक सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा को घटना के संदर्भ में शपथ पत्र प्रतुत करने के निर्देश दिए हैं।

बताते चलें जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नैनीताल के चुनाव के दिन बलपूर्वक उठाये गए 5 जिला पंचायत सदस्य सोमवार को हाईकोर्ट में पेश किए गए। लेकिन आज उनसे कोर्ट ने कोई पूछताछ नहीं की है।

बताया जाता है कि इस मामले की सुनवाई कल दूसरे दिन 19 अगस्त को भी जारी रहेगी। अदालत ने प्रथम चरण में मतदान के दिन जिला पंचायत स्थित मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर हथियारों के साथ के एक गिरोह के वहां पहुंचने पर गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे पुलिस की गंभीर असफलता बताया है।

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और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस मुद्दे पर विस्तृत शपथ पत्र देने को कहा है। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी वन्दना ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होकर 15 अगस्त की सुबह 3 बजे मतगणना किये जाने को नियमानुसार बताया तथा कहा कि मतगणना के बाद मतपत्र ट्रेजरी के लॉकर में रखे गए थे।

जिन्हें आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। बताया जाता है कि कोर्ट ने जिलाधिकारी से भी इस मामले में शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।

कांग्रेस की तरफ से सोमवार को नई रिट याचिक दायर कर जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के लिये पुनर्मतदान की मांग रखी है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वे सभी vdo फुटेज देखे , रेनकोट पहने लोग 5 सदस्यों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इसके अलावा घटना के बाद कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया में “नैनीताल को हिला डाला” शीर्षक से डाले गए वीडियो को भी देखा है।

प्रथम तया आज पहले दिन की सुनवाई में कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है।एस एस पी ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।इधर हाईकोर्ट परिसर में निषेधाज्ञा लागू है और कोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। अभी अदालत में अगली सुनवाई दोपहर बाद क्या होगी ? इसका सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मामला हाईप्रोफाइल हो गया है।

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कांग्रेस भाजपा नेता भी नैनीताल अदालत की तरफ नजरें गढ़ाए हैं कि क्या फैसला अदालत सुनाएगी ? जनता में भी बेहद उत्सुकता है इस मामले को लेकर कि न्यायपालिका इस पर क्या निर्णय सुनाती है।

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