Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ADVERTISEMENTS Ad Ad

ब्रेकिंग न्यूज: जंगल से दस किलोमीटर की परिधि में संचालित आरा मशीनों का हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से ब्यौरा! पढ़ें सरकार ने क्या रखा पक्ष…

Ad
खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरा मशीनों के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रदेश सरकार से ऐसी सभी आरा मशीनों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से दस किमी की दूरी के अंदर चल रही हैं।

ADVERTISEMENTS Ad


मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आरा मशीनों के स्थानांतरण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज *राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत*! पढ़ें vip अपडेट...


याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार के सुल्तानपुर आलमपुर में स्थापित आरा मशीनों के स्थानांतरण के संबंध में वन विभाग से कई बार अनुमति मांगी गयी थी लेकिन वन विभाग ने मौजूद प्रावधानों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया।

दूसरी ओर वन विभाग की तरफ से इसके पीछे प्रतिबंधित वन क्षेत्र का हवाला दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस सम्बंध में सर्वोच्च न्यायलय ने भी कई दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिये है। जिसका अनुपालन करते हुए ये निर्देश इनको दिये गए।


अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि ये आरा मशीन प्रावधानों के विपरीत स्थापित हैं। अंत में अदालत ने सरकार को निर्देश दिये कि वह ऐसी आरा मशीनों की सूची 22 सितम्बर तक अदालत मेें पेश करें जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से दस किलोमीटर के अंदर मौजूद हैं।

यह भी पढ़ें 👉  सामयिकी: *गैस एक रूप अनेक*! *पढ़ें (व्यंग) *पेट सफा रोग दफा*...

आज इस मामले में पीड़ित कमरुद्दीन व जनहित याचिका कर्ता रजनी शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत के रुख से आरक्षित वन क्षेत्र के दस किलोमीटर की परिधि में संचालित आरा मशीनों के स्वामियों में हड़कंप मच गया है।

ADVERTISEMENTS Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें