

सुरक्षित समाज की ओर एक सशक्त कदम*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा* सम्पूर्ण ज़िले में लगातार *एक संगठित और व्यापक *सत्यापन अभियान* चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में *सुरक्षा की भावना को सुदृढ़* करना और *अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण* स्थापित करना है।सभी फड़, रेहड़ी, दुकानदार, किरायेदार, घरेलू कामगार, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और बाहरी व्यक्तियों का सघन सत्यापन किया जा रहा है।पुलिस टीमों के साथ-साथ SSB, PAC, पुलिस टीम, जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी एसपी सिटी श्री प्रकाश चंद्र, एसपी क्राइम डॉ0 जगदीश चंद्र क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी श्री नितिन लोहानी क्षेत्राधिकारी रामनगर श्री सुमित पांडे क्षेत्राधिकारी लालकुआं श्रीमती दीपशिखा द्वारा स्वयं गली-मोहल्लों में जाकर सत्यापन की निगरानी की जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों का सत्यापन हो चुका है।आज दिनांक 23/05/ 2025 को लालकुआं एवं भवाली क्षेत्र के अतिरिक्त बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, मुखानी, काठगोदाम एवं पुलिस टीम ने मिलकर जवाहर नगर क्षेत्र अंतर्गत वृहत सत्यापन अभियान चलाया गया।थाना वनभूपुरा क्षेत्र में की गई कार्यवाही-300 व्यक्तियों का किया गया सत्यापन88 व्यक्तियों पर सत्यापन न कराने पर पुलिस अधिनियम में चालानी कार्रवाई जुर्माना- 22000 रुपया08 भवन स्वामियों पर ₹10,000-₹10,000 के कोर्ट चालान (कुल ₹80,000 का जुर्माना)
थाना लालकुआं क्षेत्र में की गई कार्यवाही-32
व्यक्तियों का किया गया सत्यापन08
व्यक्तियों पर सत्यापन न कराने पर पुलिस अधिनियम में चालानी कार्रवाई जुर्माना- 2250 रुपये
01 भवन स्वामी पर ₹10,000 का कोर्ट चालान
कोतवाली भवाली क्षेत्र में की गई कार्यवाही-202
व्यक्तियों का किया गया सत्यापन0
2 भवन स्वामियों पर ₹10,000-₹10,000 के कोर्ट चालान
69 के विरुद्ध सत्यापन न करने पर 81 के अंतर्गत कार्यवाही, जुर्माना-17250 रुपयेकुल कार्यवाही का विवरण-कुल सत्यापित व्यक्ति – 534सत्यापन न करने पर चालानी कार्यवाही– 165 व्यक्तियों पर (81 पुलिस अधिनियम अंतर्गत, जुर्माना- 41,500 रुपया)कुल भवन स्वामी चालान 11 व्यक्तियों परकुल जुर्माना – ₹1,10,000/- इसके अतिरिक्त डॉग स्क्वायड टीम की सहायता से संदिग्ध स्थानों की गहनता से लगातार तलाशी ली जा रही है।
📢 नैनीताल पुलिस की अपील-जनपदवासियों से अनुरोध है कि किरायेदारों, कामगारों, घरेलू सहायकों तथा बाहरी व्यक्तियों का समय से सत्यापन अवश्य कराएं।सत्यापन न कराना दंडनीय अपराध है।
👉 किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या डायल 112 पर दें।
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