

वाहन स्वामियों की टैक्स छूट की मांग को लेकर लालकुआं विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट और भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देते हुए वाहन स्वामियों को राहत देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था जिसके प्रयास रंग लाए है।
लालकुआं विधायक द्वारा दिया गया ज्ञापन

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून।
विषय: गोला खनन से जुड़े वाहनों का फिटनेस शुल्क कम करने एवं जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में।
मान्यवर,
आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ अंतर्गत गोला नदी में कार्य से जुड़े लगभग 7452 वाहन चालक एवं इससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यवसायी एवं उनके परिवार, आजीविका हेतु गोला नदी पर वाहनों के संचालन पर निर्भर हैं।पूर्व में पुराने वाहनों का फिटनेस शुल्क 1850 रुपये था जबकि वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष से पुराने वाहनों का फिटनेस शुल्क लगभग 18,000 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़े हुए शुल्क से वाहन स्वामियों पर आर्थिक एवं मानसिक दबाव बढ़ गया है और वे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।वाहन स्वामियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु, गोला खनन से जुड़े वाहनों का फिटनेस शुल्क पूर्व की भांति 1850 रुपये करने एवं जीपीएस लगाने की अनिवार्यता समाप्त करने का भी अनुरोध किया जाता है।अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि गोला खनन से जुड़े वाहनों का फिटनेस शुल्क पूर्ववत किया जाए तथा जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त की जाए।धन्यवाद।
भवदीय
,(हस्ताक्षर)
डॉ. मोहन सिंह बिष्ट (विधायक)
भाजयुमो प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी द्वारा दिया गया ज्ञापन

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार
विषय: गोला नदी पर चलने वाले समस्त वाहनों की फिटनेस टैक्स पूर्व की भांति किए जाने तथा वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली में 80 कुन्तल एवं ट्रक डंपर में 108 कुन्तल भार पुनः पूर्व की भांति किए जाने हेतु।
मान्यवर,
निवेदन है कि समस्त वाहन स्वामी गोला नदी में कार्यरत सिंचाई एवं नलकूप विभाग से अनुमति पत्र न होने के कारण कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गोला नदी पर चलने वाले समस्त वाहनों की फिटनेस टैक्स पूर्व की भांति किए जाने एवं वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में 80 कुन्तल तथा ट्रक डंपर में 108 कुन्तल भार निर्धारित किए जाने की कृपा की जाए।
साथ ही ट्रॉली एवं डंपर के अलावा अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली चलाए जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे वाहन स्वामियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। गोला नदी में झिलमिलिया गेट पर 100 प्रतिशत ट्रैक्टर ट्रॉली से संचालन किया जाता है।
समस्त वाहनों की फिटनेस टैक्स पूर्व की भांति किए जाने तथा वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में 80 कुन्तल एवं ट्रक डंपर में 108 कुन्तल भार निर्धारित किए जाने की मांग वाहन स्वामियों एवं जनहित में अति आवश्यक है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सके।
अतः निवेदन है कि उपर्युक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।
भवदीय,
(दीपेन्द्र सिंह कोश्यारी)
प्रदेश महामंत्री, BJYM, उत्तराखंड
जारी हुआ आदेश

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा-65 को उपधारा (2) के खंड (g) के साथ पठित केन्द्रिय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के “प्रथम प्रावधान” द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश किया जाता है कि प्रदेश में पंजीकृत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट हेतु निर्धारित शुल्क में किया गया संशोधन प्रभावी तिथि से लेकर 21 नवम्बर 2026 तक स्थगित किया जाता है।अतः उक्त अवधि में फिटनेस शुल्क पूर्व में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाएगा। संशोधित शुल्क दरें आगामी 01 वर्ष में भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले परीक्षण के उपरांत लागू होंगी।—
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