Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ADVERTISEMENTS Ad

ब्रेकिंग न्यूज: *हाईस्कूल/इण्टरमीडियट परीक्षा  21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक*! पढ़ें शैक्षिक सूचना…

Ad
खबर शेयर करें 👉
Oplus_131072

       

नैनीताल/भीमताल। परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल  नवाजिश खलीक ने बताया कि जनपद में बोर्ड परीक्षा-2026 उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा 2026 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट परीक्षा  21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक परीक्षा केन्द्रो में आयोजित की जाएगी।    

ADVERTISEMENTS

उन्होंने कहा कि उपरोक्त परीक्षाओं को सुचारू एवं शन्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु उचित प्रशासनिक एंव पुलिस कानून व्यवस्था बनाये जाने हेतु भा.श.सै.इ.का. नैनीताल ,सी.आर.एस.टी.इ.का. नैनीताल , मा.ला.सा.बा.वि.म.इ.का. नैनीताल, रा.इ.का ज्योलीकोट,  गो.ब.प.इ.का भवाली, रा.क.इ.का. भवाली, रा.इ.का. मंगोली, रा.इ.का बगड में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया जाता है।     

उन्होंने कहा कि अवांछित तत्व उक्त परीक्षाओं के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को भंग करने का प्रयास ना करें, जिस कारण उक्त परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस-पास लगभग 200 मीटर की परिध में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा उ‌द्घोषणा की जानी आवश्यक है।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *स्व. मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति को समर्पित हुआ 21वां गवर्नर्स कप*! पढ़ें नैनीताल राजभवन अपडेट...

उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अधिकार निहित अधिकार का प्रयोजन करते हुए एतद्द्वारा परगना अमिलीअन्ट एबिलिटी स्थित  भा.श.साई.इ.का., सी.आर.एस.टी.आई.का. ,मा.ला.सा.बा.वि.मा.इ.का., रा.इ.का ज्योलीकोट ,गो.बी.पी.आई.का भवाली ,रा.का.इ.का.भवाली ,रा.इ.का.मंगोली ,रा.इ.का बगड़ , रा.इ.का नौकुचियाताल ,रा.का.इ. का. भीमताल, रा.इ.का चाफी ,रा.इ.का. पदमपुरी ,रा.आई.का स्टॉक, रा.इ.का गहना ,रा.इ.का सुपी ,रा.आई.का मौना ,रा.आई.का नधुवाखान, रा.इ.का तवेशाल के 200 मीटर की परत परीक्षण अवधि के दौरान निम्न निषेधाज्ञा आदेश जारी करता हूं।

उन्होंने कहा कि  परगना नैनीताल के अन्तर्गत संचालित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगें और न ही जलूस आदि निकालेंगे व न परीक्षा केन्द्र में एकत्रित होंगें।     

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लाठी, डण्डा, बल्लम एंव अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा।    कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फलायेंगा और न ही किसी प्रकार के पर्चा आदि का वितरण करेगा।      

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *उत्तराखंड के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी पंचतत्व में विलीन*! पढ़ें दुखद समाचार...

कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।    

कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के परिसर से 200 मीटर की परिधि के भीतर ऐसी कोई सामग्री अपने साथ लेकर प्रवेश नही कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

     कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान काननू व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा।      

कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री नहीं ले जायेंगें। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे।   

उन्होंने कहा कि इस निषेधाज्ञा का उल्लघंन भारतीय न्याय सहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। निषेधाज्ञा समय अभाव के कारण एक पक्षीय रूप से लागू की जा रही है। यह निषेधाज्ञा नियत अवधि में तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें