Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ADVERTISEMENTS Ad

अवैध खनन हुआ तो नपेंगे ये अधिकारी!

Ad
खबर शेयर करें 👉

नैनीताल

ADVERTISEMENTS

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नदियों में अवैध और असंतुलित खनन पर  केंद्र सरकार की माइनिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाईन को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने  रात में अवैध खनन के सघन निरीक्षण  नाईट विजन ड्रोन कैमरे से निगरानी के आदेश दिया है। जिला स्तर पर खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने को कहा है, फोर्स में परिवहन,  प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ डीएम की ओर से नामित सम्मानित नागरिक भी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि साल में चार बार सर्वे किया जाय कि कितना उपखनिज एकत्र हुआ है और उसी के अनुसार खनन की अनुमति होगी।बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने हलद्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका निस्तारण कर रहे थे,

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *चम्पावत पाटी नगर पंचायत में निर्दलीय का कब्जा*! *भाजपा को मिली हार*! पढ़ें उत्तराखंड अपडेट...

कोर्ट ने कहा है कि सरकार अप्रैल में नदी के लेवल तय कर मानसून से पहले तय करेगी कि कितना नदी में उपखनिज है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो उन इलाके के अधिकारी अवमानना के दायरे में होंगे। इसके साथ एक अन्य याचिका में हाई कोर्ट ने कहा है कि नदी किनारे के निजी खनन पट्टों पर छह माह से अधिक की अनुमति नही दी जा सकती। बताते चलें अवैध खनन के चलते नदी किनारे बसे गांव हर साल भू कटाव के चलते बरबाद हो रहे हैं, एनजीटी के नियम भी यहां ताक पर रख दिए जाते हैं

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: *अमेजन स्टोर में हुए अग्निकांड की जांच शुरु*! पढ़ें : किसे बनाया जांच अधिकारी...
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें