

देहरादून: उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। आगामी 26 अक्टूबर से प्रदेशभर में मिठाई की दुकानों और बेकरी यूनिट्स के लिए एक नया नियम अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत अब दुकानदारों को काउंटर या ट्रे पर रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के साथ उनकी निर्माण तिथि (Manufacturing Date) और एक्सपायरी या यूज बाई डेट (Expiry/Best Before Date) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नए नियम से जुड़ी मुख्य बातें:
- कब से होगा लागू: यह नया नियम 26 अक्टूबर से पूरे उत्तराखंड में प्रभावी हो जाएगा।
- किन उत्पादों पर लागू होगा: यह नियम पैकेटबंद उत्पादों के साथ-साथ विशेष रूप से खुली मिठाइयों (जैसे छेने की मिठाइयां, खोए की बर्फी, लड्डू आदि) और बेकरी उत्पादों की ट्रे और डिस्प्ले काउंटरों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
- ग्राहकों को क्या होगा फायदा: अब तक केवल पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर ही यह जानकारी देना अनिवार्य था। इस नए आदेश के बाद ग्राहक दुकान पर ही मिठाई की ताजगी और उसकी उपभोग अवधि की सही जानकारी आसानी से देख सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाहियों और बासी सामान की बिक्री पर रोक लगेगी।
प्रशासन के इस सख्त कदम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार आने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व ताजी मिठाइयां मिलने की उम्मीद है।
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