
हल्द्वानी। समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग शहरी क्षेत्र के लिए विभाग की पेंशन योजना में पेंशन की संस्तुति सम्बन्धित नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत केे अधिशासी अधिकारी तथा निगर निगम के द्वारा जारी पेंशन प्रमाण पत्र सहायक नगर आयुक्त की संस्तुति के उपरान्त ही पेंशन ऑनलाईन किये जाते थे।
जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि शासनादेशों के क्रम में समाज कल्याण द्वारा वृद्वावस्था,दिव्यांग, बौना पेंशन के साथ ही महिला कल्याण द्वारा निराश्रित, विधवा, परित्यागता पेंशन के साथ ही समस्त प्रकार की पेंशन शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के सम्बन्धित क्षेत्र के पार्षद की संस्तुति के आधार पर ऑनलाइन किये जाते थे।
वर्तमान में निर्वाचित पार्षदों का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त जारी होने वाले पेंशन के पात्र व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन योजनाओं की संस्तुति हेतु नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त को पात्र व्यक्तियों के पेंशन संस्तुति हेतु निर्देशित किया है।
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