Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

बिना अनुमति अखबार में विज्ञापन छापा तो होगी प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई! पढ़ें किससे लेनी होगी अनुमति…

Ad
खबर शेयर करें -

हल्द्वानी । आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन, व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा।

नोडल अधिकारी एमसीएमसी शिव चरण द्विवेदी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुपालन में राजनैतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन, व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: सर्किट हाउस में उद्योग मित्र की डीएम ने ली बैठक! पढ़ें जनपद नैनीताल अपडेट...

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से कहा कि विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व एमसीएमसी कार्यालय से अनुमति हेतु शीघ्र सम्पर्क कर प्रमाणन करा लें अनुमति के पश्चात ही विज्ञापन प्रकाशित करें।

उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं।

उन्होंने कहा भ्रामक एवं अपमानजनक विज्ञापन बिना अनुमति के प्रिंट मीडिया में मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रकाशित किये जाते हैं तो उम्मीदवारों और पार्टियों को ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण एवं खंडन देने का अवसर नहीं मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: पुलिस और एस ओ जी ने पकड़े 1 करोड़ 32 लाख के नशीले इंजेक्शन! पढ़ें उत्तराखंड की बड़ी अपडेट...

उन्होने कहा कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी एमबीपीजी कालेज कक्ष संख्या-5 सम्पर्क कर प्रकाशित विज्ञापनों की जांच एवं पूर्व प्रमाणन करना सुनिश्चित करें।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें