Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

अदालत में भी हारा पति! कोर्ट ने दी दो बच्चों की मां को आशिक के साथ रहने की अनुमति! पढ़ें हाईकोर्ट परिसर की अपडेट…

खबर शेयर करें -

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा महिला को अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहने की इजाजत दे दी है। महिला पति और अपने दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही है, जो उसे सोशल मीडिया पर मिला था। हाईकोर्ट ने जिम ट्रेनर पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने पति, 10 साल के बेटे और छह साल की बेटी को छोड़कर गई है। महिला ने कोर्ट को बताया कि उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था और इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है।

यह भी पढ़ें 👉  *ब्रेकिंग न्यूज* मुख्य सचिव से मिले वनाधिकार समिति के पदाधिकारी! पढ़ें क्या दिया है ज्ञापन...

जस्टिस पंकज पुरोहित और मनोज तिवारी की खंडपीठ ने महिला को लिव इन पार्टनर के साथ बने रहने की अनुमति के बाद याचिका करता के वकील अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे क्योंकि इससे विवाह जैसी व्यवस्था के लिए खतरनाक है।

उन्होंने बताया कि कपल की शादी फरवरी 2012 में हुई थी। लेकिन 37 साल की महिला का फरीदाबाद के एक शख्स के साथ अफेयर हो गया। 7 अगस्त 2022 को उसने घर छोड़ दिया और फरीदाबाद में रहने लगी।

यह भी पढ़ें 👉  *ब्रेकिंग न्यूज* स्कूल गए अंकित का शव सिडकुल की झाड़ी में मिला! पढ़ें पिता ने ही मौत के घाट क्यों उतार दिया अंकित को... सनसनीखेज घटना...

45 साल के पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए देहरादून और फरीदाबाद के एसएसपी को निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने पत्नी को अवैध हिरासत से छुड़ाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 4 मई को देहरादून और फरीदाबाद के पुलिस प्रमुख को महिला को कोर्ट में पेश करने को कहा था। महिला ने कोर्ट में हाजिर होकर कहा कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ फरीदाबाद गई थी।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
Ad