Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं! सरकार ले आई कानून! पढ़ें क्या हैं भू माफिया के खिलाफ सरकार के बढ़ते कदम…

खबर शेयर करें -

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण करने वालों के लिए कड़े फैसले लिए हैं जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 33 बिन्दुओं पर निर्णय लिया है। इसी क्रम में भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को स्वीकृति दी है।

इसके तहत कब्जा किया तो दस साल की सजा व वसूली का प्राविधान रखा गया है। यह प्रताव कैबिनेट में पास हो गया है।

यह भी पढ़ें 👉  मेघा को हेली एंबुलेंस से भेजा अस्पताल! पढ़ें सीएम पुष्कर धामी की पहल...

हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा। यह कमेटी जनपद के अतिक्रमण पर अपनी रिपोर्ट देगी और कार्यवाही करेगी।

इसके साथ ही अतिक्रमण को लेकर स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा जो अतिक्रमण पर त्वरित निर्णय देगी। बताया गया है कि यह कानून पुराने व नए अतिक्रमण दोनों पर लागू होगा।

सरकार के इस फरमान से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप जहां मच गया है वहीं राज्य में मौजूद खत्तों में निवास करने वाले सदियों पुराने गांव के निवासी गफलत में हैं कि उनके साथ सरकार क्या करेगी!

यह भी पढ़ें 👉  योगी आदित्यनाथ दस दिन में दें सीएम पद से इस्तीफा! वरना उड़ा देंगे! पढ़ें कहां से आई धमकी...

पुराने गोठ और खत्तों में निवास करने वाले लोगों में इस आदेश के बाद तरह तरह की चर्चा तेज होने लगी है कि कहीं इस कानून की गाज उन तक तो नहीं गिरेगी!

सरकार के इस फरमान से अतिक्रमण करने वाले , धर्म की आड़ लेकर कब्जा करने वाले, गरीबों की संपत्ति जब्त करने वाले लोगों की नीद उड़ गई है।

Ad
Ad
Ad
Ad