नैनीताल। सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही निराश्रित महिलाएं दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त 50 हजार की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपॉकर घिल्डियाल ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही निराश्रित महिलाएं जिनकी वार्षिक आय रू0 48 हजार से अधिक न हो अथवा बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित हो, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त 50 हजार की धनराशि पात्र व्यक्तियों को दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में कुल 15 लाभार्थियों को रू0 7 लाख 50 हजार की धनराशि व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत कुल 03 लभार्थियों को 1 लाख 50 हजार की धनराशि का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है।
श्री घिल्डियाल ने जनपद के पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन विभागीय वेबसाईट ssp.uk.gov.in पर ऑनलाईन कर सकते अथवा इस सम्बन्ध मंे सम्बन्धित विकासखण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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