Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

उत्तराखंड शासन ने महिला सशक्तिकरण को लेकर लिया बड़ा निर्णय! पढ़ें देहरादून अपडेट…

खबर शेयर करें -

देहरादून। उत्तराखंड शासन में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार के अंतर्गत विभागों में दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा मिलेगी।

यह भी पढ़ें 👉  बागजाला में किसान महासभा की पंचायत 24 को! पढ़ें जारी विज्ञप्ति में क्या लगाए हैं आरोप...


शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ( समय – समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रसूति/ मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Ad
Ad
Ad
Ad