हल्द्वानी। परगना मजिस्टेªट/उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा दिनाक 31 दिसम्बर (रविवार) को प्रात: 11ः00 बजे से 01ः00 बजे के मध्य स्नातक स्तरीय (विभिन्न विभागों) के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हल्द्वानी एवं लालकुऑ के 35 परीक्षा केन्द्रों पर आयोंजित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण आयोजन हेतु चयनित परीक्षा केन्द्रों के निकटवर्ती स्थानों में निर्धारित कार्यक्रमानुसार सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किये जाने की अपेक्षा की गई है।
उन्होंने कहा परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व अपने गलत मनसूबे को अंजाम देने के उद्देश्य से असंवैधानिक कार्य,असामाजिक कार्य, अवांछनीय कार्य कर सकते है। इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।
परगना मजिस्टेªट हल्द्वानी विधि व्यवस्था एवं कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिए परगना हल्द्वानी के परीक्षा केन्द्रों में सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत निम्न आदेश देता हूॅ।
परगना हल्द्वानी के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान घर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।
कोई भी परीक्षार्थी, व्यक्त्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों अथवा उसके 200 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा।
कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, बल्लभ एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूगेगा एवं परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन, फैक्स नहीं लगायेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा।
कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के परीक्षा स्थल के बाहर 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर को परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हन्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे। आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
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