अभियुक्त के विरुद्ध बलवा, सरकारी कार्य में बाधा व अन्य धाराओं में वर्ष 1995 में दर्ज हुआ था अभियोग
*माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश ना होकर लगातार चल रहा था फरार*
*अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त पर ₹10000 के नाम किया गया था घोषित*
*थाना डालनवाला*
सन 1995 में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा करीब 40 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया था, जिस कारण इन कर्मचारियों द्वारा कर्जन रोड स्थित वन निगम कार्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जिस पर दिनांक 24 जुलाई 1995 को तत्कालीन महाप्रबंधक उत्तरांचल वन निगम श्री के एन सिंह द्वारा करीब 30 अस्थाई कर्मचारियों के विरुद्ध थाना डालनवाला पर मुकदमा अपराध संख्या -263 /95 ,धारा- 147 ,353 ,506, 342 आईपीसी पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना के क्रम में 22-09-95 को आरोपपत्र संख्या -212/95 माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था । न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त किशन सिंह चौहान पुत्र रमेश कुमार चौहान, उम्र-52 वर्ष, निवासी -ग्राम गोदड़ी, पोस्ट- गैरी राजपूत की, पट्टी- रेका, थाना-लमगांव, जनपद-टिहरी गढ़वाल कभी भी सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 08-8-11 को इनको मफ़रूर घोषित कर दिया गया था, अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त पर 10,000/ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में दिनांक -22 मार्च 2024 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके नई टिहरी स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के दो इनामी अभियुक्त साथियों को पूर्व में भी थाना डालनवाला द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है ।*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*
किशन सिंह चौहान पुत्र रमेश कुमार चौहान, उम्र-52 वर्ष, निवासी -ग्राम गोदड़ी, थाना-लमगांव, जनपद-टिहरी गढ़वाल
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