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नैनीताल: जिलाधिकारी ने इन डायगनोस्टिक सेंटर,क्लीनीकल सेंटर,लैब,अस्पताल के विरूद्ध कार्रवाई करने के दिए निर्देश..

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कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग की जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में वैधता समाप्ति के पश्चात भी संचालित हो रहे नैदानिक स्थापन (डायगनोस्टिक सेंटर/क्लीनीकल सेंटर/लैब/अस्पताल) जिनके रिन्यूवल व पंजीकरण हेतु आवेदन आतिथि तक प्राप्त नहीं हुए है, ऐसे सेंटर के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ को दिए। उन्होने कहा कि जनपद में संचालित हो रहे अपंजीकृत नैदानिक संेटर (झोला छाप सहित) के विरूद्व अधिनियम नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप शास्ति की कार्यवाही अमल में लाई जाए।
आईएमए के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड 19 के दौरान अधिकतर नैदानिक स्थापन संचलित नही हो पा रहे थे जिस कारण ससमय रिन्यूवल पंजीकरण एवं अधिकतर नैदानिक स्थापनों के द्वारा विलम्ब शुल्क जमा नही किया गया है। सदस्यों द्वारा विलम्ब शुल्क को माफ/विलोपित किये जाने का अनुरोध किया जिस पर जिलाधिकारी ने विलम्ब शुल्क को विलोपित करने के लिए राज्य परिषद को अग्रसारित करने के निर्देश दिये।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भटट, अध्यक्ष आईएमए डा0 जगदीश सिंह भण्डारी, सचिव डा0 संजय सिह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 रश्मि पंत के साथ ही अन्य चिकित्साधिकारी उपस्थित थे।

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