नैनीताल। सचिव पंचायतीराज उत्तराखंड के निर्देशों क्रम में आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन से पूर्व ग्राम पंचायतों के परिसीमन एवं पुनर्गठन संबंधित विसंगतियों का निराकरण किए और जहां पुनर्गठन-परिसीमन किए जाने की आवश्यकता हो,उनके निर्देश प्रसारित कर ग्राम पंचायतों के परिसमन हेतु सारिणी गठित की गयी है।
जिसमें प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य, अपर जिलाधिकारी को सदस्य, जिला पंचायती राज अधिकारी को सदस्य सचिव का दायित्व दिया गया है।
इसी क्रम में डीपीआरओ सुरेश बैनी ने बताया कि 29 जुलाई को राजस्व ग्रामों की सूचना प्राप्त, 30 जुलाई से 7 अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करना, 8 अगस्त से 12 अगस्त तक प्रस्ताविव पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार करना, 13 अगस्त को पुनर्गठन प्रस्ताव का अंतिम प्रस्ताव प्रकाशन, 14 से 16 अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्तावों की आपत्तियां आमंत्रित करना, 17 से 21 अगस्त तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण, 22 और 23 अगस्त तक अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन एवं निदेशालय को प्रेषित, 27 से 30 अगस्त तक नव गठित और उसके प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार करना,31 अगस्त को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन, 2 से 4 सितंबर तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आंमत्रित करना, 5 से 8 सितंबर तक आपत्तियों का निराकरण और 9 सितम्बर को परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन और 10 सितम्बर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को प्रेषित की जाएंगी।





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