आम्रपाली समूह के साथ 150 करोड़ रुपये के लेनदेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और आम्रपाली समूह को नोटिस दिया है। साथ ही मामले में शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।आम्रपाली समूह और धौनी के बीच पिछले काफी समय से पैसे के लेनदेन को लेकर केस चल रहा है। धौनी का आम्रपाली समूह पर 150 करोड़ रुपये बकाया है। धौनी ने इसे पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देते हुए मध्यस्थता की मांग की थी। इसके बाद आम्रपाली समूह सुप्रीम कोर्ट चला गया था। समूह ने कहा था कि अगर वो धौनी को बकाया 150 करोड़ रुपये देगा तो वो अपने खरीदारों को समय पर फ्लैट नहीं मुहैया करा सकेगा। इसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस दे दिया।
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