

देहरादून, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत पीआरडी की महिला कर्मचारियों को अब मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पीआरडी जवानों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति की आयु और शैक्षिक योग्यता की शर्तों में भी बदलाव किया जाएगा।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने अफसरों को पीआरडी जवानों के लिए तय सेवा शर्तों में बदलाव कर उनमें सुधार करने के निर्देश दिए। पीआरडी जवानों को नौकरी के बेहतर अवसर देने के लिए अन्य विभागों में समायोजित करने की सुविधा देने, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त धनराशि देने, साल में 300 दिन का रोजगार, पीआरडी की भर्ती में शैक्षिक योग्यता आठवीं के स्थान पर दसवीं, आयु सीमा 18 से 30 करने के निर्देंश दिए। साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल करने, सेवारत पीआरडी कर्मी की मौत पर पुत्र या पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने लिए पीआरडी एक्ट में बदलाव के निर्देश दिए हैं।










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