हल्द्वानी। नगर निगम सभागार में महिलाओं की एक कार्यशाला में लिंग आधारित घरेलू हिंसा के विरुद्ध अभियान सहेंगे नहीं कहेंगे तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के बारे में कार्यशाला मे जानकारी दी गई। स्वीप नैनीताल के जिला समन्वयक तथा नगर निगम हल्द्वानी के सामाजिक विकास अधिकारी सुरेश अधिकारी के द्वारा बताया गया कि, निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन के अनुसार 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर वह अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यम से बना सकता है। पूर्व मेें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में 01 जनवरी को ही जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वही वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकता था। वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष में चार तिथियों में वोटर आईडी कार्ड बनवाने हेतु आवेदन के लिए प्रावधान किये हैंे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम के लिए प्ले स्टोर के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप तथा ऑफलाइन में बीएलओ के द्वारा अपना फॉर्म 6 भरा जा सकता है। मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुलसीनगर में बीएलओ तुलसी बोरा के द्वारा सेंटपॉल्स स्कूल के बच्चों को फॉर्म 6, 7, 8 की जानकारी प्रदान की गई । नगर निगम सभागार में लिंग आधारित घरेलू हिंसा के विरुद्ध अभियान कार्यक्रम के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी शहरी क्षेत्र शीला रौतेला, सिटी मिशन मैनेजर डॉ० आई पी पंत, ब्लॉक मिशन मैनेजर लता सुयाल के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। जिला स्वीप नैनीताल सदस्य गौरीशंकर काण्डपाल के द्वारा प्रतिभागियों को अपने घर तथा आस-पास के लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए चलाई जा रही संविधानिक प्रक्रिया से जुड़ने का आवाहन किया। इस अवसर पर नगर निगम के सामुदायिक संगठनकर्ता रजनी नैनवाल तथा अर्चना सिंह आदि मौजूद थे।
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