देहरादून

हर तरफ से महंगाई की मार झेल रहे उत्तराखंडवासियों को अब हलक तर करने के लिए भी पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आज यानी एक अप्रैल से पानी के बिल में नौ से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो रही है। इस लिहाज से अब आपका पानी का बिल हर माह 15 से 25 रुपये बढ़कर आएगा। शासन की व्यवस्था के तहत हर साल एक अप्रैल से पानी के बिल में वृद्धि हो जाती है।शहरी क्षेत्रों में पानी का बिल हाउस टैक्स के आधार पर तय किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल में हर वर्ष 11 प्रतिशत के करीब बढ़ोतरी होती है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में घर में लगे नलों की संख्या के आधार पर बिल और उसमें बढ़ोतरी का निर्धारण किया जाता है। घर में दो नल होने पर बिल में नौ प्रतिशत और दो से अधिक नल होने पर 11 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। जल संस्थान की ओर से हर तीन माह में पानी के बिल जारी किए जाते हैं। इसमें हर माह 15 से 25 रुपये की वृद्धि को पैमाना मानें तो अब बिल में 45 से 75 रुपये अधिक भुगतान करना होगा।जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि पानी के बिल में बढ़ोतरी का नियम शासन से लागू किया गया है। इसके अनुसार हर वर्ष नौ से 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वत: लागू हो जाती है। इसमें शासन की ओर से ही संशोधन या बदलाव किया जा सकता है।
विलंब शुल्क में छूट खत्म
पानी के बिल में विलंब शुल्क में दी जा रही छूट भी आज से नहीं मिलेगी। यह रियायत केवल मार्च में दी जाती है। अब पिछला बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं से पूर्ण विलंब शुल्क वसूला जाएगा।










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