

हल्द्वानी। शहर में बहुचर्चित हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़े रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है।
यह बहुचर्चित मामला पिछले तीन वर्षों से न्यायालय में लंबित चल रहा है, जिसमें रेलवे अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग पर मजबूती के साथ अड़ी है तो दूसरी तरफ कब्जेदार पक्ष राहत की उम्मीद लगाए हुए है कि उसे छत से वंचित नहीं किया जाएगा!
बताते चलें कि रेलवे ने पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि उसकी भूमि पर अवैध कब्जों के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का विस्तार प्रभावित हो रहा है।
रेलवे मंत्रालय का तर्क है कि भूमि की कमी से ट्रेनों का हल्द्वानी तक संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं, दूसरी ओर गौला नदी के कटान से रेलवे ट्रैक को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
रेलवे का दावा है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 30 एकड़ भूमि उसक़ी स्वामित्व में है, जिस पर 4365 मकानों का निर्माण अतिक्रमण के तहत किया गया है।
वर्ष 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के आदेश के बाद क्षेत्र में व्यापक विरोध और आंदोलन देखने को मिला था। रेलवे का कहना है उसे अपनी जमीन की सख्त जरूरत है इसलिए जनहित में वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन खाली करवाएगी।
दूसरी तरफ लोगों का कहना है वह अपनी जमीन के अलावा भी लोगों की जमीन कब्जाना चाहती है। लेकिन रेलवे ने कहा है वह अपनी ही जमीन मांग रही है।
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