Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

ब्रेकिंग न्यूज: विरासतन का फैसला अब होगा चौपाल में! नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश…

Ad
खबर शेयर करें -

नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनहित में विरासतन नामांतरण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि भूमि स्वामी के निधन के उपरांत विरासत नामांतरण के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे खातेदारों को सरकारी योजनाओं, मुआवज़े, और सामाजिक लाभों का समय पर लाभ नहीं मिल पाता।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी राजस्व ग्रामों में चौपाल लगाकर लंबित विरासत नामांतरण प्रकरणों का स्थलीय स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित करें।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: सीएम पुष्कर धामी ने किया 85 करोड़ की योजना का लोकार्पण/शिलान्यास! पढ़ें नया सहकारिता आंदोलन...

जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम-1901 की धारा 33 के तहत यदि मृतक खातेदार के उत्तराधिकारी के संबंध में कोई विवाद नहीं है, तो नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए और संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टि कर 30 दिवस के भीतर पूर्ण निस्तारण किया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां किसी भूमि पर व्यक्तिगत या कानूनी विवाद पाया जाए, वहां तत्काल जांच की जाए और आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण तहसील स्तर पर सुनवाई हेतु भेजा जाए।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी आगामी 20 दिनों के भीतर सभी ग्रामों में चौपाल आयोजित करें और जनता को विरासत नामांतरण संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराएं।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज: नैनीताल के पुलिस कप्तान सहित कई हुए इधर से उधर! पढ़ें किसे कहां मिली जिम्मेदारी...

साथ ही प्रत्येक तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि विरासत नामांतरण के सभी गैर विवादित प्रकरणों का शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण किया जाए।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

👉 न्यूज अपडेट पाने के लिए 8218146590, 9758935377 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें