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ब्रेकिंग न्यूज: हंसी के हत्यारों पर कोर्ट सख्त! एक को फांसी दूसरे को आजीवन कारावास! पढ़ें रुड़की अपडेट…

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रुड़की। एक मासूम की दरिंदगी से हत्या का संज्ञान लेते हुए अदालत ने एक आरोपी को मृत्यु दंड और दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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बताते चलें कि यहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की कृष्णा नगर गली नंबर 20 शिक्षक कॉलोनी में 24 अप्रैल 2021 को दिनदहाड़े एक मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। निधि उर्फ हंसी जो अपने घर की इकलौती बेटी थी इस बच्ची की निर्ममता पूर्वक हत्या करके अपराधी को क्या मिला!

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इस बहुचर्चित हत्याकांड में न्याय की एक बड़ी मिसाल कायम हुई है कि न्यायालय ने मुख्य आरोपी हैदर को फांसी की सज़ा सुनाई है।

जबकि उसके मित्र सारिक उर्फ़ आरिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता संजीव वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ए डी जे प्रथम रमेश सिंह की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में दो आरोपियो को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है जिसमें मुख्य अभियुक्त हैदर को फांसी देने का आदेश हुआ है।

फांसी की सजा मिलने पर लोगों ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद व्यक्त की है कि बालिका उत्पीड़न पर अदालत फांसी से कम सजा नहीं देगी।

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