
अश्लील तस्वीर भेज शादी तुड़वाने में युवक को चार वर्ष का कठोर कारावास
नैनीताल। युवती की तस्वीर मंगेतर को भेजकर शादी तुड़वाने के आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 50000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
50 हजार रुपये का अर्थदंड भी45000 पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश
अभियोजन के अनुसार लालकुआं निवासी एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा था कि उनकी बेटी की शादी रुद्रपुर निवासी युवक से तय हो चुकी थी। शादी वाले दिन पूरी तैयारी हो गई थी। इस बीच पश्चिमी राजीव नगर बंगाली कॉलोनी लालकुआं निवासी विशाल शर्मा ने उनकी बेटी की अश्लील तस्वीर उसके मंगेतर को भेज दी।इसके बाद लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। इसी वजह से उनको बहुत बदनामी हुई और आर्थिक नुकसान हुआ। विवाह टूटने के बाद भी आरोपी विशाल शर्मा सोशल मीडिया में उनकी बेटी की तस्वीर वायरल करने की धमकी दे रहा था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोपी विशाल शर्मा के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से आठ गवाह कोर्ट में परीक्षण कराया गया। इधर, बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि युवती और युवक में प्रेम संबंध था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने आरोपी विशाल शर्मा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 384 के तहत छह माह कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 67 आईटी एक्ट के तहत एक वर्ष कारावास और 20000 जुर्माना और आईपीसी की धारा 67 ए के तहत चार वर्ष कठोर कारावास और 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।जुर्माना की राशि में से 45000 हजार पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।—
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