

नैनीताल। जिन लोगों के लोन, बिजली, पानी, मोटर एक्सीडेंट जैसे प्रकरण लंबित चल रहे हैं उनको तीव्र गति से निपटने के लिए राज्य विधिक सेवा शधिकरण के निर्देशानुसार 10 मई2025 दिन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणा नैनीताल के तत्वाधान में जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के सम्वन्ध में दीवानी न्यायालय नैनीताल में एक बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिला न्यायाधीश/अधक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुबीर कुमार ने बताया कि 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत काआयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन , बीमा,मोटर दुर्घटना के मामले पारिवारिक विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, प एवं शामनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निवारण किया जाता है।
करीब 500से ज्यादा मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किया जा चुका है। लोक अदालत में समझौते के आधार पर वाद निस्तारण होने की स्थिति में सिविल कोर्ट में जमा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। मामले को आपसी सहमति से निस्तारित किये जाते हैं।
इससे अग्रतर लिटिगेशन/अपील आदि में व्यतीत होने वाले समय और खर्च से बचा जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफल बनाने के लिए नैनीताल में सभी न्यायालय, प्रशासन, बैंक बीमा कंपनी, पुलिस और आरटीओ के साथ बैठके भी की जा रही है।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पैरा लीगल वालंटियर द्वारा भी घर घर जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के पैंफलेट वितरित कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा आमजनमानस और स्टेफ होल्टर से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग कर इसका लाभ लेने की अपील की है।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शुक्ल, सिविल जज सीनियर डिवीजन हर्ष यादव,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीनू गुलयानी,जिला बार संघ नैनीताल के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।


























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