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वन विभाग ने अवैध रेता और चोरी की लकड़ी सहित दो वाहन पकड़े! पढ़ें कैसे पकड़ा…

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सितारगंज।

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा निर्देशन में वन अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत वन सुरक्षा दल को दिनांक 10.06.2023 को मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना कि किच्छा सितारगंज मार्ग से 01 ट्रक (14टायरा ) में रेता अवैध रूप से बिना रॉयल्टी के चोरी कर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तुरंत वन सुरक्षा दल की टीम द्वारा उक्त मार्ग पर घेराबंदी की गई, समय सायं लगभग 05.15 pm पर किच्छा सितारगंज मार्ग में यूपी25FT5311(14 टायरा ) को आते देख जांच हेतु रोकने का इशारा किया गया, टीम को देखकर वाहन चालक मार्ग के किनारे वाहन खड़ा करके भाग गए।

वाहन की खाना तलाशी लेने पर वाहन में अवैध रेता लदा पाया। वाहन की खाना तलाशी में रेता संबंधी आवश्यक कोई भी वैध प्रपत्र मौके पर नहीं मिला।

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वाहन उक्त के चालक/ स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 41,42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। उक्त वाहन को टीम द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर विभागीय संसाधनों की सहायता से ढोला वन चौकी परिसर में इंदर लाल आर्य उप राजिक बाराकोली रेंज की सुपुर्दगी में अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है।

टीम में दिनेश चंद्र बुधलाकोटी वन दरोगा, पान सिंह मेंहता,वन दरोगा, निर्मल रावत वन दरोगा , सोनू कुमार वन आरक्षी, नरेंद्र पांडे वन आरक्षी वाहन चालक चंदन सिंह मौजूद थे।

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा निर्देशन में वन अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत वन सुरक्षा दल को दिनांक 10.06.2023 को मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना कि किच्छा सितारगंज मार्ग से 01 पिकप में साल मिश्रित जलौनी अवैध रूप से बिना प्रपत्र के चोरी करके ले जाया जा रहा है।

सूचना पर तुरंत वन सुरक्षा दल की टीम द्वारा उक्त मार्ग पर घेराबंदी की गई, समय सायं लगभग 07.10 pm पर किच्छा सितारगंज मार्ग में Uk06CB4483 पिकप को आते देख जांच हेतु रोकने का इशारा किया गया, टीम को देखकर वाहन चालक मार्ग के किनारे वाहन खड़ा करके भाग गए। वाहन की खाना तलाशी लेने पर वाहन में अवैध साल मिश्रित जलौनी लदी पायी गई।

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वाहन की खाना तलाशी में मिश्रित जलौनी संबंधी कोई भी वैध प्रपत्र मौके पर नहीं मिला। वाहन उक्त के चालक/ स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा26-1(छ) 41,42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। उक्त वाहन को टीम द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर विभागीय संसाधनों की सहायता से ढोला वन चौकी परिसर में इंदर लाल आर्य उप राजिक बाराकोली रेंज की सुपुर्दगी में अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है।

टीम में दिनेश चंद्र बुधलाकोटी वन दरोगा, पान सिंह मेंहता,वन दरोगा, निर्मल रावत वन दरोगा , सोनू कुमार वन आरक्षी, नरेंद्र पांडे वन आरक्षी वाहन चालक चंदन सिंह मौजूद थे।

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