हल्द्वानी। मण्डलायुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों द्वारा मुख्यतयाः भूमि विवाद, ब्याज पर धनराशि लेनदेन की शिकायतें दर्ज हुई, दर्ज शिकायतों का आयुक्त श्री रावत द्वारा समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया। आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी एवं रूद्रपुर शहर मे काफी कालौनियांे में प्लाटों की बिक्री हो रही है।
उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि इन कालौनियों में प्लाट खरीदने से पहले यह मालूम करना अनिवार्य है कि कालौनी वैध है या अवैध साथ ही मानचित्र के अनुसार कालौनी का ले-आउट में पार्किंग व्यवस्था, जल निकासी, सडक, बिजली तथा पेयजल की बेसिक आवश्यकता की पूर्ति कालोनाईजर द्वारा की जा रही है या नही। इन तथ्यों को सुनिश्चित कर प्लाट खरीदेें।
उन्होंने कहा अगर कालोनाइजर द्वारा मानक पूर्ण नहीं किये गये है तो इस प्रकार की अवैध कालौनियों मे प्लाटों की बिक्री पर रोक लगाई जायेगी। आयुक्त की जनसुनवाई में अधिकांश समस्यायें पैसे को ब्याज पर देने की आयी। आयुक्त ने कहा कि ब्याज पर धनराशि का लेनदेन करना कानूनी अपराध है।
उन्होंने कहा जिन लोगों को स्वरोजगार व अन्य कार्यों हेतु धनराशि की आवश्यकता पडती है वे बैंकों से लोन ले सकते है या प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें आत्मनिर्भर स्वरोजगार योजना, गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन व पीएम स्वनिधि योजनाओं के साथ ही अन्य योजनाओं से लोन ले सकते है।
उन्होंने कहा इसके लिए महाप्रबन्धक उद्योग एवं समाज कल्याण मेे आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा इन योजनाओ से लाभ लेने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर बहुउददेशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जनसुनवाई में निवासी वार्ड न0 17, हीरानगर मदन राम आर्य ने बताया कि ठुलीबाज तहसील कोश्याकुटौली में भूमि दर्ज है लेकिन गोपाल राम एवं ख्याली राम द्वारा अवैध तरीके से उपरोक्त भूमि कब्जा ली।
आयुक्त ने भूस्वामी, कब्जेदारों के साथ ही तहसीलदार को आगामी जनसुनवाई में तलब किया। बिमला देवी निवासी कोहली कालोनी हल्द्वानी ने बताया कि बिठोरिया खसरा नम्बर 1440 में उनकी भूमि है उक्त भूमि का दाखिलखारिज नहीं हुआ है जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार को उक्त भूमि का दाखिल खारिज कराने के निर्देश मौके पर दिये।
मुख्य अभियंता पावर टांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड ने बताया कि भारतीय रेल लाईन विद्युतीकरण परियोजना केे अन्तर्गत 123 केवी पारेषण लाईन डबल सर्किट टावर पर सिंगल सर्किट 2 फेज का निर्माण 123 केवी उपसंस्थान किच्छा से रेलवे टेªक्शन सब स्टेशन लालकुआं तक किया जाना है।
उक्त परियोजना हेतु तराई केन्द्रीय वन प्रभाग टाण्डा वन ब्लाक की 10.61 हैक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है वन अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु प्रभावित 10.61 हैक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष 21.234 हैक्टेयर राजस्व भूमि की आवश्यकता है।
उन्होंने 21.234 हैक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस आयुक्त ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में तेतरी देवी निवासी किच्छा उधमसिह नगर ने अतिक्रमण कर उनकी भूमि कब्जा ली उन्होंने भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की।
प्रेमा देवी लोहरियासाल मल्ला ने कहा कि उनकी भूमि में अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है उन्होंने अवैध भवन निर्माण ध्वस्त कराने की मांग रखी। जनसुनवाई में आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर किया शेष समस्याओं के निस्तारण हेतु आगामी जनसुनवाई के दोनों पक्षों को तलब किया।
सुशीला तिवारी नर्सिग कॉलेज की छात्राओं द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपफंड ना मिलने की शिकायत की । जिस पर आयुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर वार्ता एवं पत्र प्रेषित कर समाधान किया जायेगा।
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