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मौखिक रूप से नहीं बुला सकती पुलिस, यूपी हाईकोर्ट ने क्या कहा पढ़ें

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लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को, जिसमें एक आरोपी भी शामिल है, थाना प्रभारी की सहमति/अनुमोदन के बिना अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से पुलिस थाने में तलब नहीं किया जा सकता है।  न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है, जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्रवाई का एक उपयुक्त तरीका है का पालन किया जाना चाहिए, जो ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस देने पर विचार करता है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद ही। पीठ ने जोर देकर कहा कि केवल पुलिस अधिकारियों के मौखिक आदेशों के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा को खतरे में नहीं डाला जा सकता है, इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एक लड़की (सरोजनी) ने दावा किया था कि उसके माता-पिता (रामविलास और सावित्री) को लखनऊ के महिला थाना पुलिस थाने में बुलाया गया था और वह वापस नहीं आए।  याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में माना गया और 8 अप्रैल, 2022 को सुनवाई की गई, जब राज्य की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि थाने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। सुनवाई की अगली तारीख (13 अप्रैल) को, याचिकाकर्ता सावित्री और रामविलास और उनकी बेटी अदालत के सामने पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, और जब वे पहुंचे, तो उन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ पुलिस कर्मियो ने धमकी दी,  हालाँकि, पुलिस ने बिना शर्त माफी माँगी और दावा किया कि याचिकाकर्ताओं को अपमानित करने का जानबूझकर प्रयास नही किया गया/

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