
नैनीताल। नगर में आगामी पर्यटन सीजन, वीकेंड, सार्वजनिक अवकाश, त्योहारों एवं विशेष दिवसों में यातायात की व्यवस्था, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से छोटे सवारी वाहनों तथा ई-रिक्शा, टैक्सी एवं रेंटल बाइक आदि वाहनों के संचालन हेतु जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा टैक्सी/मैक्सी दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए जारी की गई गाइड लाइन।
मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) के संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार, नैनीताल में, नैनीताल नगर की टैक्सी यूनियन और टैक्सी वाहन स्वामियों/चालकों के साथ बैठक की गई।
संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा बैठक में बताया गया कि टैक्सी/मैक्सी वाहन स्वामियों/चालकों का सत्यापन, वाहनों का फिटनेस/सत्यापन का कार्य दो चरणों में किया जाएगा।
*प्रथम चरण में 3 जुलाई, 2017 से पूर्व जारी परमिट वाहनों में से दोपहिया का सत्यापन कार्य दिनांक 9 से 11 अप्रैल, 2025 तक और दिनांक 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2025 तक चौपहिया वाहनों का सत्यापन/फिटनेस कार्य किया जाएगा।
इसके बाद 3 जुलाई 2017 के बाद जारी किए गए परमिट वाहनों का सत्यापन/फिटनेस का कार्य दिनांक- 21 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2025 तक प्रथम तीन दिवस में दोपहिया वाहनों का और शेष दिनों में चौपहिया वाहनों का सत्यापन किया जाएगा।
इन तिथियां में वाहन स्वामी/वाहन चालक सत्यापन और फिटनेस के लिए स्वयं व अपने वाहन को दस्तावेज के साथ लेकर निर्धारित तिथियां में सहमत उपस्थित होने के लिए कहा।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने टैक्सी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया कि नैनीताल नगर में नो पार्किंग स्थल पर और रोड साइड या गलियों में कहीं भी अपने वाहनों को खड़ा न करें, उसके लिए प्रशासन ने धर्मशाला और मस्जिद के पास पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है।
नो पार्किंग स्थल और सड़क किनारे या गलियों में वाहन/बाइक खड़े करने पर संबंधित वाहन के चालान की कार्यवाही की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वाहन चालक/स्वामी का परमिट कैंसिलेशन का भी कार्य किया जाएगा।
नगर में यातायात व्यवस्था बनाएं रखने के लिए प्रशासन की ओर से वाहन चालकों/टैक्सी यूनियन और स्थानीय लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।
बैठक में एआरटीओ हल्द्वानी विनोद गुंज्याल, ईओ नगर पालिका परिषद नैनीताल विनोद सिंह जीना, सीओ नैनीताल प्रमोद कुमार साह और थाना अध्यक्ष तल्लीताल रमेश बोरा आदि उपस्थित थे।
















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