नैनीताल
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि जनपद के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना प्राथमिक पारिवार (सफेद कार्ड) एवं अंत्योदय योजना (गुलाबी कार्ड) के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि यदि आप इन योजनाओं के राशन कार्ड पात्रता मानक परिधि से बाहर हो गये हों अथवा गरीबी रेखा से नीचे यापन करने की पात्रता की श्रेणी नहीं आते हैं अथवा अपात्र है तो तत्काल अपना उक्त योजना के राशन कार्ड को सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।
इस सम्बन्ध में जॉच के दौरान यदि कोई कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उनके विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
More Stories
महिलाओं से सोने की ठगी का मामला पहुंचा कमिश्नरी! पढ़ें 74 महिलाओं के रख लिए जेवर…
25वीं सालगिराह सप्ताह भर मनाई जाएगी! पढ़ें इस बार राज्य स्थापना दिवस पर कहां क्या होगा आयोजन…
लालकुआँ:-NDRF ने CPP लालकुआँ में आयोजित किया आपदा प्रबंधन राहत एवं बचाव जागरूकता कार्यक्रम…