Durgami Nayan

Latest Uttarakhand News in Hindi

नैनीताल:हाईकोर्ट ने निजी नाप भूमि पर चुगान की अनुमति देने संबंधित अधिसूचना को किया रद्द…

खबर शेयर करें -
प्रतिकात्मक फोटो

नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की खनन नियमावली के तहत निजी नाप भूमि पर चुगान की अनुमति देने संबंधित अधिसूचना को रद कर दिया है।हल्द्वानी निवासी सतेंद्र तोमर ने याचिका दायर कर सरकार की नई खनन नीति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नई नीति से खनन पट्टाधारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। निजी नाप भूमि पर निजी व्यक्तियों को खेत समतलीकरण के बहाने चुगान तथा स्टोन क्रशर संचालकों को रिसाइक्लिंग की अनुमति देने से उनको नुकसान हो रहा है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पिछले साल अक्टूबर में जारी नीतिगत अधिसूचना को रद कर दिया।

Ad
Ad
Ad
Ad
यह भी पढ़ें 👉  विधिक जागरुकता शिविर आयोजित! पढ़ें कहां हुआ...