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रेलवे भूमि से तत्काल सप्ताह भर में अतिक्रमण हटाने के आदेश से सर्दी के मौसम में विपक्ष का पारा चढ़ा! हाईकोर्ट के आदेश से हल्द्वानी गफूर बस्ती में मचा हड़कंप! पढ़ें ताजा अपडेट जीवन की कलम से…

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नैनीताल। हल्द्वानी के चर्चित अतिक्रमण पर फिर एक बार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का नोटिस देने के उपरांत रेलवे की उनतीस एकड़ भूमि खाली करवाने के आदेश दिए हैं। आज मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे व न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंड पीठ ने हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण पर फैसला देते हुए कहा कि रेलवे की भूमि तत्काल प्रभाव से खाली करवाई जाए। हटाने से पूर्व एक सप्ताह का अल्टीमेटम पहले दिया जाए। बताते चलें इससे पूर्व भी 9 नवंबर 2016 में दस दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के आदेश हो चुके हैं। इस बार लगता है प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करेगा। इधर रेलवे का कहना है 4365 लोगों ने अतिक्रमण किया है। देखना है प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश पर कितना अमल करता है। राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है विपक्ष लामबंद होता दिख रहा है। अदालत के आदेश पर हड़कंप भी मचा हुआ है। गफूर बस्ती में आदेश के बाद हलचल तेज ही गई है। रेलवे का कहना है कि उसे उत्तराखंड में विस्तार करने के लिए अपनी जमीन चाहिए चाहे हल्द्वानी ही या फिर लालकुआं! रेलवे सूत्र कहते हैं हल्द्वानी के बाद लालकुआं में भी रेलवे अपनी समस्त जमीन अपने कब्जे में लेगी।

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