

उत्तराखंड में ऑन डिमांड परिवहन सेवा शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी राशि के मानक में 90 फीसदी से अधिक छूट मिलने जा रही है। परिवहन विभाग ने राज्य की एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव का निर्णय किया है।नई पॉलिसी में दो पहिया और तिपहिया वाहनों की ऑन डिमांड सेवाएं शुरू करने वाली कंपनी को 500 वाहन तक महज ढाई हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और इतनी ही जमानत राशि देनी होगी। अब तक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए सभी प्रकार के वाहनों के लिए एक लाख रुपये और जमानत राशि के रूप में पांच लाख रुपये तय हैं। नई व्यवस्था में वाहनों के मॉडल और संख्या के अनुसार अलग-अलग पैकेज तैयार किए गए हैं।अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने एग्रीगेटर पॉलिसी के शुल्क ढांचे में परिवर्तन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। वर्तमान में राज्य में ओला,उबर, रैपिडो जैसे नेटवर्क काम कर रहे हैं। पॉलिसी में बदलाव की वजह से पिछले दिनों एक बड़ी कंपनी के लाइसेंस के आवेदन को भी नामंजूर कर दिया गया है। राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 23 अक्टूबर 2021 की बैठक में ऑनलाइन टैक्सी कैब सेवाओं को शुरू करने के लिए मंजूरी दी थी। दूसरी बार इसमें संशोधन लाया जा रहा है।










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