
उत्तराखंड। सीएम पुष्कर धामी सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संशोधन विधेयक पारित किया था, अब इसे लोकभवन भेज दिया गया है वहां से संस्तुति मिलते ही सरकार अधिसूचना जारी कर देगी।
इस कानून के बाद अब कोई धोखा देकर न दूसरा विवाह कर सकेगा और न कोई मनमर्जी की रिलेशनशिप में रह सकता है। इस अपराध की सजा सात साल होगी।
विवाहित व्यक्ति बिना तलाक के दूसरा विवाह भी नहीं कर पाएगा और नहीं लिव इन में रह सकेगा। पहले से लिव इन में रहने बावजूद दूसरे के साथ लिव इन में भी नहीं रह सकेगा। ऐसा करने पर सात साल की सजा होगी।
इसके अलावा गलत जानकारी देकर नाबालिक लड़की के साथ विवाह करने तथा लिव इन में रहने वाले को छह माह की कैद और पचास हजार जुर्माना लगेगा।
गैर कानूनी तरीके से विवाह विच्छेदन पर तीन साल की कैद व जुर्माना भी लगेगा। इस संशोधित समान नागरिक संहिता अधिनियम के बाद महिला उत्पीड़न की घटना पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है।
अब गलत जानकारी देकर विवाह करना, पहली पत्नी की इजाजत के बिना नया विवाह या प्रेम प्रसंग भी अपराध होगा।
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