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नैनीताल:हाईकोर्ट ने रद्द करी नगीना कॉलोनी वासियों की याचिका, आज टूटेगा अतिक्रमण…

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नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने लालकुआं में रेलवे भूमि पर बसी नगीना कॉलोनी के कब्जाधारियों के अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद रेलवे को यह आदेश देते हुए कब्जाधारियों की याचिका निरस्त कर दी है।मामले के अनुसार, नगीना कॉलोनी, लालकुआं निवासी आंचल कुमार एवं चार अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा है कि रेलवे ने बीती तीन मई को अवैध कब्जा हटाने के नोटिस लोगों को जारी किए हैं। इसमें कब्जे हटाने की अंतिम तारीख 18 मई रखी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से रेलवे की इस प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया कि इतने कम समय में कब्जे हटाना मुश्किल होगा।पांच साल में 86 से चार हजार हुए अतिक्रमणकारी बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 2018 में इस भूमि की राज्य सरकार और रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस समय यहां 84 अतिक्रमण मिले थे। मौजूदा समय में यहां पर करीब चार हजार लोगों ने टिनशेड डालकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इसे हटाने के लिए रेलवे ने इन्हें 10 दिन का समय दिया है। लालकुआं रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण होना है। इसलिए यहां से अतिक्रमण को हटाना जरूरी है।

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